Bhausaheb Fundkar Falbag Lagvad Scheme | भाऊसाहेब फुंडकर बाग खेती योजना

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Bhausaheb Fundkar Falbag Lagvad Scheme | भाऊसाहेब फुंडकर बाग खेती योजना

भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लागवड योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई बागवानी विकास की एक प्रमुख पहल है। 2018-19 के खरीफ मौसम के दौरान शुरू की गई, इस राज्य-प्रायोजित योजना का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में फलों के बाग लगाने को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जाए।

भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लागवड योजना का अवलोकन | Overview of Bhausaheb Fundkar Falbag Lagvad Scheme

यह योजना किसानों को तीन साल की अवधि में वित्तीय सहायता प्रदान करके बारहमासी फलों की फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह रोपण, उर्वरक प्रयोग और फसल सुरक्षा जैसी गतिविधियों का समर्थन करके दीर्घकालिक कृषि विकास को बढ़ावा देती है।

किसानों को लगाए गए पौधों की उचित देखभाल सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें शामिल है:

  • पहले वर्ष में पौधों की न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवित रहने की दर
  • दूसरे वर्ष में न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवित रहने की दर

यह शर्त लगाए गए पौधों की सफलता और निरंतरता सुनिश्चित करती है।

योजना के अंतर्गत शामिल फलों की फसलें | Fruit Crops Covered Under the Scheme

इस योजना में 16 प्रमुख फलों की फसलें शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं:

  1. आम
  2. काजू
  3. अमरूद
  4. चीकू
  5. सीताफल
  6. अनार
  7. नींबू
  8. नारियल
  9. इमली
  10. अंजीर
  11. आंवला
  12. कोकम
  13. कटहल
  14. जामुन
  15. संतरा
  16. मौसंबी

ये फसलें किसानों को दीर्घकालिक आय और बेहतर बाजार के अवसर प्रदान करती हैं।

रोपण के लिए क्षेत्र की पात्रता | Area Eligibility for Plantation

यह योजना क्षेत्र के आधार पर भूमि क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करती है:

  • कोंकण क्षेत्र: 0.10 हेक्टेयर से 10.00 हेक्टेयर तक
  • शेष महाराष्ट्र: 0.20 हेक्टेयर से 6.00 हेक्टेयर तक

यह लचीलापन छोटे और बड़े, दोनों प्रकार के किसानों को इस योजना में भाग लेने और इसका लाभ उठाने की अनुमति देता है।

वित्तीय लाभ और सब्सिडी का विवरण | Financial Benefits and Subsidy Details

किसानों को रोपण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए DBT के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त होती है:

शामिल गतिविधियां

  • गड्ढे खोदना
  • कलम या पौधे लगाना
  • रासायनिक और जैविक उर्वरकों का प्रयोग
  • फसल सुरक्षा के उपाय
  • पौधों के जीवित रहने के लिए खाली जगह भरना (Gap filling)

सब्सिडी तीन वर्षों में वितरित की जाती है, जिससे फलों की फसलों के विकास के महत्वपूर्ण चरण के दौरान निरंतर सहायता सुनिश्चित होती है।

किसानों के लिए पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria for Farmers

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु, किसानों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
  • वैध आधार कार्ड होना चाहिए
  • भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ होने चाहिए:
  1. 7/12 प्रमाणपत्र
  2. 8-A प्रमाणपत्र

अपवाद

  • संस्थागत लाभार्थी पात्र नहीं हैं

इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सीधे व्यक्तिगत किसानों तक पहुँचे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (चरण-दर-चरण) | Application Process Online Step by Step

किसान ‘आपले सरकार DBT पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

  • आधिकारिक DBT पोर्टल पर जाएँ
  • ‘नए आवेदक का पंजीकरण’ (New Applicant Registration) पर क्लिक करें
  • नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसे विवरण दर्ज करें
  • एक यूज़रनेम और पासवर्ड बनाएँ
  • लॉग इन करें और अपनी प्रोफ़ाइल को निम्नलिखित विवरणों के साथ पूरा करें:
  1. व्यक्तिगत विवरण
  2. पते का विवरण
  3. भूमि संबंधी जानकारी
  • किसान योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करें और आवश्यक वृक्षारोपण विवरण चुनें
  • आवेदन जमा करें और लागू शुल्क का भुगतान करें

आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी प्रोफ़ाइल 100 प्रतिशत पूर्ण हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Documents Required for Application

आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • 7/12 भूमि प्रमाणपत्र
  • 8-A प्रमाणपत्र
  • SC या ST आवेदकों के लिए जाति प्रमाणपत्र
  • स्व-घोषणा पत्र
  • पूर्व-मंजूरी पत्र (Pre-sanction letter)
  • उपकरणों का इनवॉइस (बिल)

आवेदन अस्वीकृत होने से बचने के लिए सभी दस्तावेज़ सटीक और अद्यतन (up-to-date) होने चाहिए।

किसानों के लिए इस योजना का महत्व | Importance of the Scheme for Farmers

‘भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लागवड योजना’ महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य लाभ

  • बागवानी और फल उत्पादन को बढ़ावा देती है
  • दीर्घकालिक आय स्थिरता प्रदान करती है
  • सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है
  • किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है
  • उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाती है

पारंपरिक फसलों की तुलना में फल फसलों की ओर रुख करके, किसान अधिक बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं।

याद रखने योग्य मुख्य बिंदु

  • सब्सिडी तीन वर्षों की अवधि में प्रदान की जाती है
  • पौधों के जीवित रहने की दर (Survival rate) अनिवार्य है
  • केवल व्यक्तिगत किसान ही पात्र हैं
  • आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना अनिवार्य है
  • DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है

इन दिशानिर्देशों का पालन करने से योजना में सफल भागीदारी सुनिश्चित होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

इस योजना में कौन-कौन सी फल फसलें शामिल हैं?

इस योजना में आम, काजू, अमरूद, अनार, नारियल, संतरा और अन्य सहित कुल 16 फसलें शामिल हैं।

क्या कोई एक किसान एक से अधिक फसल के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ, किसान अपनी पात्रता और भूमि की उपलब्धता के आधार पर एक से अधिक फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पौधे लगाने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए?

पौधे लगाने की दूरी, फसल के प्रकार और अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कृषि दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है।

क्या महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?

हाँ, यदि महिला किसान पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो वे आवेदन कर सकती हैं।

इसमें कितनी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) मिलती है?

सब्सिडी की राशि फसल के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होती है, और यह तीन वर्षों तक DBT (सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इसके लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

किसानों का महाराष्ट्र का निवासी होना और उनके पास आधार कार्ड तथा ज़मीन के वैध दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।

क्या यह सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है?

हाँ, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।

क्या संयुक्त ज़मीन वाले किसान आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, बशर्ते उनके पास उचित दस्तावेज़ और सहमति उपलब्ध हो।

ज़मीन के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्रफल की क्या आवश्यकता है?

यह कोंकण क्षेत्र में 0.10 से 10 हेक्टेयर और अन्य क्षेत्रों में 0.20 से 6 हेक्टेयर के बीच है।

क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, यदि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं।

मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?

आप ‘आपले सरकार DBT पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या बैंक विवरण की आवश्यकता है?

हाँ, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना अनिवार्य है।

आवेदन करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएँ क्या हैं?

आधार कार्ड, ज़मीन के दस्तावेज़ और पूरी की गई ऑनलाइन प्रोफ़ाइल की आवश्यकता है।

क्या कोई आवेदन शुल्क है?

हाँ, आवेदन प्रक्रिया के दौरान एक मामूली शुल्क लागू हो सकता है।

निष्कर्ष | Conclusion

‘भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लागवड योजना’ उन किसानों के लिए एक अत्यंत लाभकारी पहल है, जो फलों की खेती और टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ना चाहते हैं। वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक लाभों के साथ, यह योजना किसानों को अपनी आय और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है।

पात्र किसानों को ऑनलाइन आवेदन करके और वृक्षारोपण के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करके इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। यह पहल महाराष्ट्र में एक समृद्ध और आधुनिक कृषि क्षेत्र के निर्माण की दिशा में एक मज़बूत कदम है।

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