Educational Assistance for Degree Course Maharashtra 2026 | डिग्री कोर्स के लिए शैक्षिक सहायता – महाराष्ट्र 2026

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Educational Assistance for Degree Course Maharashtra 2026 | डिग्री कोर्स के लिए शैक्षिक सहायता – महाराष्ट्र 2026

‘डिग्री कोर्स के लिए शैक्षिक सहायता’ योजना, महाराष्ट्र के श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ (MBOCWW) द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और जीवनसाथी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो स्नातक (Undergraduate) डिग्री कोर्स कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अक्सर वित्तीय चुनौतियाँ आती हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि निर्माण श्रमिक परिवारों के योग्य छात्र बिना किसी वित्तीय तनाव के अपनी शिक्षा जारी रख सकें और अपने करियर की एक मजबूत नींव रख सकें।

डिग्री कोर्स के लिए शैक्षिक सहायता का अवलोकन | Overview of Educational Assistance for Degree Course

यह योजना BA, BCom, BSc, BBA, BCA और अन्य मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स जैसे स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह निर्माण श्रमिक परिवारों के बीच उच्च शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाने और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह पहल शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से श्रमिकों के परिवारों को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

योजना के मुख्य लाभ | Key Benefits of the Scheme

वित्तीय सहायता की राशि

पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होती है:

  • स्नातक डिग्री कोर्स करने के लिए प्रति वर्ष ₹20,000 की राशि।

कवरेज

  •  यह सहायता एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों के लिए लागू है।
  •  एक पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी भी इस योजना की पात्र है।

यह वित्तीय सहायता ट्यूशन फीस, अध्ययन सामग्री और अन्य शैक्षिक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।

डिग्री कोर्स सहायता के लिए पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria for Degree Course Assistance

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • छात्र के माता-पिता या अभिभावक MBOCWW के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने चाहिए।
  • छात्र किसी डिग्री कोर्स (प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ष) में नामांकित होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है।
  • एक पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • प्रवेश का वैध प्रमाण और पिछली शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

योजना के अंतर्गत शामिल कोर्स

इस योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर के कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:

  • बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA)
  • बैचलर ऑफ कॉमर्स (BCom)
  • बैचलर ऑफ साइंस (BSc)
  • बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA)
  • बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (BCA)
  • अनुमोदित संस्थानों द्वारा संचालित अन्य मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Application Process for the Scheme

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से पूरी की जाती है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1: आवेदन पत्र डाउनलोड करें

MBOCWW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और निर्धारित आवेदन पत्र (Application Form) डाउनलोड करें

चरण 2 आवेदन पत्र भरें

सभी ज़रूरी विवरण ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेज़ स्व-प्रमाणित (self-attested) हों।

चरण 3 आवेदन जमा करें

पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के श्रम आयुक्त या सरकारी श्रम अधिकारी के पास जमा करें।

चरण 4 पावती (Acknowledgement) प्राप्त करें

आवेदन जमा करने के बाद, अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक रसीद या पावती पर्ची प्राप्त करें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Documents Required for Application

आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • पासपोर्ट आकार का फ़ोटो
  • आधार कार्ड
  • MBOCWW द्वारा जारी पहचान पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रतिपिछली शैक्षणिक मार्कशीट या प्रमाण पत्र
  • वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए बोनाफाइड प्रमाण पत्र या प्रवेश का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली का बिल, या ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र

योजना के मुख्य लाभ | Key Advantages of the Scheme

  • छात्रों को उच्च शिक्षा पूरी करने में सहायता करती है
  • निर्माण श्रमिकों के परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करती है
  • 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करती है
  • समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करती है
  • करियर के विकास और दीर्घकालिक स्थिरता में सहायता करती है
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु | Important Points to Remember
  • यह योजना केवल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए लागू है
  • वित्तीय सहायता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है
  • केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवार ही आवेदन कर सकते हैं
  • अनुमोदन के लिए उचित दस्तावेज़ीकरण अनिवार्य है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Frequently Asked Questions

इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

यह योजना स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे पात्र छात्रों को प्रति वर्ष ₹20,000 प्रदान करती है।

इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं?

प्रति पंजीकृत श्रमिक अधिकतम दो बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

क्या यह योजना श्रमिक के जीवनसाथी के लिए भी उपलब्ध है?

हाँ, पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी इस योजना के लिए पात्र है।

पात्रता मानदंड क्या हैं?

आवेदक एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार से संबंधित होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकित होना चाहिए।

क्या यह सहायता हर साल प्रदान की जाती है?

हाँ, पात्रता के अधीन, डिग्री पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?

आवेदकों को पहचान का प्रमाण, शैक्षणिक रिकॉर्ड, प्रवेश का प्रमाण, बैंक विवरण और MBOCWW पंजीकरण का प्रमाण जमा करना होगा।

क्या यह योजना महाराष्ट्र के बाहर भी लागू है?

नहीं, यह योजना केवल महाराष्ट्र के भीतर ही लागू है।

क्या यह योजना डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध है?

नहीं, यह योजना केवल स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए है।

क्या मैं दो से ज़्यादा बच्चों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ?

नहीं, यह फ़ायदा हर परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों तक ही सीमित है।

क्या कोई मिनिमम परसेंटेज ज़रूरी है?

कोई खास मिनिमम परसेंटेज नहीं बताया गया है, लेकिन वैलिड एकेडमिक रिकॉर्ड ज़रूरी हैं।

क्या इस स्कीम को दूसरी स्कीमों के साथ जोड़ा जा सकता है?

हाँ, कई मामलों में इसे दूसरी स्कॉलरशिप के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह सरकारी नियमों पर निर्भर करता है।

मैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म कहाँ जमा कर सकता हूँ?

एप्लीकेशन लेबर कमिश्नर या सरकारी लेबर ऑफ़िसर को जमा करना होगा।

नतीजा | Conclusion

डिग्री कोर्स के लिए एजुकेशनल असिस्टेंस स्कीम एक काम की पहल है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर परिवारों के स्टूडेंट्स को उनके हायर एजुकेशन के लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। लगातार फ़ाइनेंशियल मदद देकर, यह स्कीम यह पक्का करती है कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस कर सकें और बेहतर भविष्य बना सकें।

अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो

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