LIDCOM Margin Money Loan Scheme | LIDCOM मार्जिन मनी ऋण योजना

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LIDCOM Margin Money Loan Scheme | LIDCOM मार्जिन मनी ऋण योजना

LIDCOM मार्जिन मनी लोन योजना, महाराष्ट्र सरकार के तहत ‘लेदर इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ महाराष्ट्र’ द्वारा लागू की गई एक आर्थिक सहायता योजना है।

यह योजना विशेष रूप से ‘चर्मकार समुदाय’ (जैसे – ढोर, चंभार, होलर, मोची, आदि) से संबंधित उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) श्रेणी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद करने के लिए ‘सीड कैपिटल’ (प्रारंभिक पूंजी) और बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य चमड़े का काम करने वाले समुदाय के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें स्वरोज़गार अपनाने में मदद करना है।

योजना का अवलोकन | Scheme Overview

योजना का नाम
LIDCOM मार्जिन मनी लोन योजना

किसके द्वारा लागू की गई
लेदर इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ महाराष्ट्र

किसके द्वारा शुरू की गई
महाराष्ट्र सरकार

लाभार्थी
अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित चर्मकार समुदाय के सदस्य

ऋण की राशि
₹50,001 से ₹5,00,000 तक

आवेदन का तरीका
LIDCOM के ज़िला कार्यालय के माध्यम से ऑफ़लाइन

वित्तपोषण
पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्तपोषित

योजना का उद्देश्य | Objective of the Scheme

मार्जिन मनी लोन योजना का मुख्य उद्देश्य चर्मकार समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है।

इस योजना का लक्ष्य है:

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बीच स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना
छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
चमड़े का काम करने वाले समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना
अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना
समुदाय के समग्र सामाजिक और वित्तीय विकास में सहायता करना

LIDCOM मार्जिन मनी लोन योजना के लाभ | Benefits of the LIDCOM Margin Money Loan Scheme

इस योजना के तहत, ‘सीड कैपिटल’, सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य लाभों में शामिल हैं:

परियोजना की लागत का 20 प्रतिशत हिस्सा निगम द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ‘सीड कैपिटल ऋण’ के रूप में प्रदान किया जाता है

निगम द्वारा अधिकतम ₹10,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है

लाभार्थी को परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना होता है

परियोजना की लागत का शेष 75 प्रतिशत हिस्सा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है

ऋण का पुनर्भुगतान 36 से 60 मासिक किस्तों में करना होता है

यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने या अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने में मदद करती है।

पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक चर्मकार समुदाय (जैसे – ढोर, चंभार, होलर, मोची, आदि) से संबंधित होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक को उस व्यवसाय का ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए ऋण हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया | Application Process

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से संपन्न होती है।

चरण 1
LIDCOM के जिला कार्यालय में जाएं और ‘मार्जिन मनी ऋण योजना’ (Margin Money Loan Scheme) का आवेदन पत्र प्राप्त करें।

चरण 2
आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरें। पासपोर्ट आकार का एक फोटो (जिस पर आड़ा हस्ताक्षर किया गया हो) चिपकाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

चरण 3
पूरी तरह से भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, LIDCOM के जिला कार्यालय में जमा करें।

चरण 4
आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की पुष्टि करने वाली पावती (acknowledgment) या रसीद प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज | Documents Required

इस योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

आधार कार्ड
आयु का प्रमाण (जैसे – जन्म प्रमाण पत्र, या कक्षा 10वीं/12वीं की अंकसूची)
दो पासपोर्ट आकार के फोटो (जिन पर आड़ा हस्ताक्षर किया गया हो)
निवास प्रमाण पत्र या महाराष्ट्र का अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र
किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र
बैंक खाते का विवरण (जिसमें बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड शामिल हो)
ऋण से संबंधित दस्तावेज
LIDCOM के जिला कार्यालय द्वारा मांगे गए कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न  (FAQs)

LIDCOM मार्जिन मनी ऋण योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य चर्मकार समुदाय के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसका विस्तार कर सकें।

LIDCOM का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?

LIDCOM का पूर्ण रूप ‘लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र’ (Leather Industries Development Corporation of Maharashtra) है।

आय और जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

आय और जाति प्रमाण पत्र किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाने चाहिए।

क्या यह राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है या केंद्र सरकार की योजना है?

यह योजना पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

क्या अन्य राज्यों के लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल महाराष्ट्र के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या है?

आवेदकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या इस योजना के लिए कोई आय सीमा है?

हाँ, परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

आवेदन पत्र LIDCOM के ज़िला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

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