Shravanbal Seva State Pension Scheme | श्रवणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना
श्रवणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना, महाराष्ट्र सरकार के तहत सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण पेंशन योजना है।
यह योजना महाराष्ट्र में उन ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या बहुत कम आय वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और बुनियादी सहायता सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹600 की मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना का पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाती है।
योजना का अवलोकन | Scheme Overview
योजना का नाम
श्रवणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना
किसने शुरू की
महाराष्ट्र सरकार
लागू करने वाला विभाग
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र
लाभार्थी
महाराष्ट्र के ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिक
पेंशन की राशि
₹600 प्रति माह
आवेदन का तरीका
ऑनलाइन और ऑफलाइन
वित्तपोषण
100 प्रतिशत वित्तपोषण महाराष्ट्र सरकार द्वारा
श्रवणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना के लाभ | Benefits of Shravanbal Seva State Pension Scheme
इस योजना के तहत, पात्र बुजुर्ग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रत्येक लाभार्थी को ₹600 प्रति माह मिलते हैं।
यह योजना लाभार्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित करती है:
समूह A
65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ज़रूरतमंद पुरुष और महिलाएं, जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।
इस मामले में:
केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ₹200 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
श्रवणबाल राज्य पेंशन योजना के तहत ₹400 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
कुल प्राप्त पेंशन: ₹600 प्रति माह।
समूह B
65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ज़रूरतमंद पुरुष और महिलाएं, जिनके परिवार BPL श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹21,000 या उससे कम है।
इस मामले में, पूरी ₹600 की पेंशन श्रवणबाल राज्य पेंशन योजना द्वारा प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria
आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आवेदक कम से कम 15 वर्षों से महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक ज़रूरतमंद होना चाहिए।
आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक का नाम BPL सूची में होना चाहिए, या परिवार की सालाना आय ₹21,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया | Application Process
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक ‘आपले सरकार MahaDBT पोर्टल’ के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1
आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और ‘New User Registration’ (नए उपयोगकर्ता का पंजीकरण) पर क्लिक करें।
चरण 2
OTP के ज़रिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरिफ़ाई करें, और एक यूज़रनेम और पासवर्ड बनाएँ।
चरण 3
व्यक्तिगत विवरण भरें, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और पेशा।
चरण 4
ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, जिनमें पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और फ़ोटो शामिल हैं।
चरण 5
आवेदन फ़ॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए ‘Application ID’ (आवेदन ID) नोट कर लें।
चरण 6
आवेदक ‘My Applied Scheme History’ (मेरे द्वारा आवेदन की गई योजनाओं का इतिहास) अनुभाग के ज़रिए अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया | Offline Application Process
आवेदक ‘ज़िला समाज कल्याण कार्यालय’ के ज़रिए भी ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1
‘ज़िला समाज कल्याण कार्यालय’ जाएँ और आवेदन फ़ॉर्म प्राप्त करें।
चरण 2
फ़ॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 3
आवेदन फ़ॉर्म संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
चरण 4
आवेदन जमा करने के बाद ‘पावती रसीद’ (acknowledgment receipt) प्राप्त करें।
ज़रूरी दस्तावेज़ | Documents Required
आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे:
आधार कार्ड
दो पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, जिन पर हस्ताक्षर किए गए हों
आयु का प्रमाण
आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड
महाराष्ट्र का अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate)
बैंक खाते का विवरण, जिसमें IFSC कोड शामिल हो
‘ज़िला समाज कल्याण कार्यालय’ द्वारा माँगे गए कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Frequently Asked Questions
इस योजना के तहत कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है?
प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹600 मिलते हैं।
इस योजना के लिए आयु की क्या आवश्यकता है?
आवेदकों की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
समूह ‘A’ और समूह ‘B’ के लाभार्थियों के बीच क्या अंतर है?
समूह ‘A’ में वे लाभार्थी शामिल हैं जिनके परिवार BPL सूची में सूचीबद्ध हैं, जबकि समूह ‘B’ में वे लोग शामिल हैं जिनकी परिवार की सालाना आय ₹21,000 तक है, लेकिन वे BPL सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक महाराष्ट्र का निवासी होना ज़रूरी है?
आवेदक को कम से कम 15 वर्षों तक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
क्या अन्य राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल महाराष्ट्र के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है।
क्या कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
आवेदक अपने आवेदन की स्थिति कहाँ देख सकते हैं?
आवेदक अपने खाते में लॉग इन करने के बाद ‘आपले सरकार MahaDBT पोर्टल’ के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।